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Railway Ticket Rules: कब लगेगा बच्चों के टिकट का पैसा, 5 या 12 साल, जानें कैसे मिलेगा फायदा...?

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न्यूज डेस्क, रेलवे: भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है. रोजाना दो करोड़ से ज्‍यादा लोग ट्रेनों में सफर करते हैं. इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके साथ बच्‍चे भी होते हैं. बच्‍चों के किराए को लेकर रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. उम्र के हिसाब से कुछ बच्चों का ट्रेन में टिकट (Train tickets for children) नहीं लगता है और कुछ का आधा टिकट लगता है. असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए हर रेल यात्री को रेलवे के बच्‍चों की टिकट से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए.

भारतीय रेलवे पांच साल से कम उम्र तक के बच्‍चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है. यह सुविधा जनरल और रिजर्व्‍ड, दोनों कोच में मिलती है. लेकिन यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि बच्‍चों को अलग से बर्थ नहीं मिलती. अगर किसी अभिभावक को अपने 5 साल से कम उम्र के बच्‍चे के लिए बर्थ चाहिए तो उसे पूरा किराया देना होगा.

इनका लगेगा आधा किराया

ट्रेन में पांच साल से लेकर 12 साल से कम उम्र के बच्‍चे का आधा टिकट लगता है. यानी आधा किराया ही आपको देना होगा. अगर रिजर्वेशन कराते वक्‍त आप बच्‍चे के लिए सीट मांगते हैं तो आपको पूरा किराया देना होगा. अगर सीट की मांग नहीं की जाती है तो आधा किराया लगेगा. यहां ध्‍यान देने वाली यह है कि चेयर कार,एग्‍जीक्‍यूटिव क्‍लास, सेकेंड क्‍लास सीटिंग और एग्‍जीक्‍यूटिव क्‍लास एसी श्रेणियों में बच्‍चे के लिए एनएसओबी विकल्‍प (नो सीट ऑप्‍शन) नहीं मिलता. यानी इन श्रेणियों में यात्रा करने के लिए भी बच्‍चे का पूरा टिकट लेना ही होगा.

12 साल के बच्‍चे का लगेगा पूरा टिकट

जो बच्‍चा 12 साल या इससे ज्‍यादा उम्र का है, उसके लिए आपको फुल टिकट ही निकालनी होगी. आधी टिकट यानी हाफ टिकट का नियम केवल 5 से 12 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए ही है.

दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट

अगर आप रेलवे के इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए टिकट बुक करते समय आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट (Birth certificate) और दूसरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे. ये डॉक्यूमेंट इसलिए मांगे जाते हैं ताकि बच्चे की वास्तविक उम्र का पता चल सके, और लोग बच्चे कि उम्र छिपाकर इस नियम का गलत फायदा न उठाएं. अगर आपके बच्चे की उम्र 5 या पांच साल से ज्यादा है और उसका टिकट निकाले बिना आप उसे अपने साथ ट्रेन में लेकर यात्रा करते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा.

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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