Big relief to BJP leader Sangeet Som, acquitted in 15 year old case
शिवसेना के नेता ललित मोहन शर्मा ने कराया था केस दर्ज
नवीन गोयल,मुजफ्फरनगरः उत्तरप्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को दोषमुक्त करार दिया गया है।
गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में 15 साल पहले शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि मेरठ की सरधना सीट से भाजपा के पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। अप्रैल 2008 में शिव सेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली की रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चल रही थी। बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया है।