Shops will open till 5 pm on Saturday, read order
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब में अब शनिवार को शाम 5 बजे तक केवल किराना , मेडिकल और जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर केवल जरूरी चीजों से जुड़े वाहनों को ही राज्य की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। शनिवार व रविवार के अलावा बाकी के पब्लिक हॉलीडे के दौरान बाजार एवं दुकानें बंद रखी जाएंगी। नियमों को लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को नोडल अफसर बनाया गया। छुट्टी वाले दिनों में लोगों को आने जाने के लिए कोवा ऐप के जरिए बनवाना होगा ई पास पंजाब के बॉर्डर से सटे दूसरे राज्यों के लोगों को बिना पास और मेडिकल सर्टीफिकेट के आने नहीं दिया जाएगा। पंजाब के बॉर्डरों को पूरी तरह से रखा जाएगा सील। छुट्टी वाले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रखा जाएगा बंद। वाहनों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। नियम तोड़ने पर काफी समय के लिए वाहन को इंपाउंड किया जाएगा। जिन लोगों के पुराने पास हैं वो रिन्यू करवा सकते हैं।
आज शाम जारी हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि शनिवार को सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शाम 5 बजे तक। जबकि रविवार को सारा दिन नॉन एजैंशियल (NoN- Essential) दुकानें बंद रहेगी। रविवार को राशन और मैडीकल की दुकानें खुलेंगी।
Shops will open till 5 pm on Saturday, read order
Source:
INDIA NEWS CENTRE