Uttar Pradesh Assistant Teachers Get Big Relief From Supreme Court
टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर याचिका दायर की गई थी याचिका
नेशनल नयूज डेस्कः सर्वोच्य न्यायालय से उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 मई 2018 के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया है, जिसमें टीईटी रिजल्ट के बाद B.Ed या BTC की डिग्री पाने वालों को नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया गया था। सर्वोच्य न्यायालय के फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब एक लाख सहायक शिक्षकों की नौकरी बच गई है। सर्वोच्य न्यायालय का यह फैसला 2011 के बाद से यूपी में हुई सभी टीईटी परीक्षाओं के नतीजों पर लागू होगा। टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर याचिका दायर की गई थी याचिका। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
Uttar Pradesh Assistant Teachers Get Big Relief From Supreme Court
Source:
INDIA NEWS CENTRE