All shops of Excise will be closed for sale of narcotics on May 23, on counting day : District Election Officer
बन्दी की अवधि के अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नही होगाः जिला निर्वाचन अधिकारी
नवीन गोयल,मुजफ्फरनगरः जिला निर्वाचन अधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 जनपद-मुजफ्फरनगर में मतगणना के दिन 23 मई को आबकारी की समस्त दुकाने मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतया बन्द रखी जायेगी। उन्होने कहा कि मतगणना बन्दी की अवधि में व्यक्तिगत रूप से पास में रखी जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी कडाई से नियंत्रित किये जाने हेतु आदेश दिये गये है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांति बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदात्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर की समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माॅडल शाॅप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों तथा एफ0एल-2, एफ0एल0-2/2बी भांग की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों, एफ0एल-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफ0एल-16/17 अनुज्ञापन 23 मई को मतगणना समाप्ति तक बन्द रखे जाने के आदेश दिये है। उन्होने कहा कि इस बन्दी की अवधि के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नही हेागा। उन्होने कहा कि इस अवधि में दुकाने खुली पाये जाने पर कडी कार्यवाही करते हुए लाईसेस रदद किया जायेगा।