इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बैंच ने 3 साल से क्लीनिकली डेडदिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर अपना फैसला सुना दिया है। बुधवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसे में आशुतोष महाराज की समाधि बनी रहेगी। उधर, महाराज का बेटा होने का दावा करने वाले दिलीप झा की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। डबल बैंच ने आशुतोष महाराज की मृतक देह की संभाल करने के आदेश दिए हैं।
वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आशुतोष महाराज समाधि को लेकर डी.एम.सी. की टीम समय-समय पर आश्रम का दौरा करेगी। इसका खर्च आश्रम की तरफ से उठाया जाएगा। इसके लिए 50 लाख का फंड रखना होगा।
Ashutosh Maharaj's funeral will be maintained, the High Court has given historic judgment
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