Punjab Government waived off the condition of Transfer Certificate regarding admission in schools
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने स्कूलों में दाखिले के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को पेश मुश्किलों के हल के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुरानी हिदायतों के आधार पर पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए दबाव डाले जाने के मामले विभाग के ध्यान में आए हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस सम्बन्धी पत्र जारी कर दिया है।
पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल तबदील करने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टीफिकेट प्राप्त करने सम्बन्धी डायरैक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन पंजाब पत्र नं.4892 आर, तारीख 19-3-1929 समेत पहली सभी हिदायतें/हुक्म रद्द कर दिए गए हैं। साल 1929 की इन हिदायतों के आधार पर ही ट्रांसफर सर्टीफिकेटों के लिए बच्चों को परेशान किया जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त/एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए सबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें। इस सम्बन्ध पिछले स्कूल में पढ़ने और अन्य पिछली कक्षा पास करने के सम्बन्ध में बच्चों के माता-पिता से लिखित स्वै-घोषणा पत्र लेने की आज्ञा दी गई है।