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पंजाब कैबिनेट द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पाँच विभागों के सेवा नियमों में संशोधनों को हरी झंडी

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PUNJAB CABINET OKAYS AMENDMENTS IN SERVICE RULES OF 5 DEPTS TO FAST-TRACK RECRUITMENT 


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षा, जल सप्लाई और सेनिटेशन, पुलिस और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभागों के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

यह कदम सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में चरणबद्ध और समयबद्ध ढंग से खाली पद भरने सम्बन्धी सरकार की राज्य रोजगार योजना 2020-22 में तेजी लायेगा। इस प्रक्रिया में शामिल पुनर्गठन की प्रक्रिया राज्य के प्रशासन के कामकाज को और ज्यादा कुशल बनाने के लिए मानवीय संसाधनों को तर्कसंगत करने में सहायक साबित होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार मंत्रीमंडल ने भारत सरकार के नियमों की तर्ज पर तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के क्राफ्टज़ इंस्ट्रक्टरों के सर्विस रूल्ज में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है।

मंत्रीमंडल ने पंजाब ऐजुकेशनल (टीचिंग काडर) ग्रुप -सी सर्विस रूल्ज और पंजाब स्टेट एलिमेंट्री ऐजूकेशन (टीचिंग काडर) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 में संशोधन करने और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और ई.टी.टी अध्यापक के पदों के लिए योग्यता में तबदीली करने का फैसला किया है। निष्कर्ष के तौर पर जिन उम्मीदवारों ने कम से कम 55 प्रतिशत नंबरों के साथ ग्रेजुएशन की है और यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, बोर्ड या संस्था से बी.एड. की डिग्री और आर्ट एंड क्राफ्ट में दो सालों का डिप्लोमा है, उनको भी अब आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के पद के लिए योग्य माना गया है। इसके साथ ही जिन जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों ने कम से कम 55 प्रतिशत अंकों और एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./बी.सी. और पी.एच. श्रेणी के मामले में 50 प्रतिशत अंक के साथ ग्रेजुएशन की है और दो साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से एलिमेंट्री शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा किया है, वह ई.टी.टी. अध्यापकों के पद के लिए योग्य हैं।

मंत्रीमंडल ने नयी नामित किये गये जूनियर ड्राफटसमैन के पदों को सीधी नियुक्ति के जरिये भरने के लिए लोक निर्माण विभाग पंजाब (पब्लिक हैल्थ ब्रांच) ड्राफटसमैन एंड ट्रेसर्ज़ (क्लास -3) सर्विस रूल्ज, 1988 (पहले संशोधन -2021) में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इन पदों के लिए योग्यता में उम्मीदवार ने दसवीं पास की हो और उम्मीदवार के पास कौशल विकास और उद्दमिता मंत्रालय, भारत सरकार/पंजाब सरकार की तरफ से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट से ड्राफटसमैन (सिवल) में दो सालों का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एम.एच.आर.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन सालों का डिप्लोमा या इससे उच्च योग्यता प्राप्त की हो।

एक अन्य फैसले में मंत्रीमंडल ने जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की 9 श्रेणियों में सेवा नियम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इन श्रेणियों में पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन इंजीनियरिंग विंग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्टरियल स्टाफ मुख्यालय (ग्रुप -ए) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्टरियल स्टाफ क्षेत्र कार्यालय (ग्रुप -ए) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्टरियल स्टाफ (ग्रुप बी-मुख्यालय) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्टरियल स्टाफ (ग्रुप बी-फील्ड कार्यालय) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्टरियल स्टाफ (ग्रुप सी-मुख्यालय) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ (ग्रुप सी-फील्ड कार्यालय) सेवा नियम, 2021, पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन जूनियर इंजीनियर (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 और पंजाब वाटर सप्लाई और सेनिटेशन ड्राफटसमैन (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 शामिल हैं। 

 

 

मंत्रीमंडल ने पंजाब पुलिस तकनीकी और सहायता सेवाएं काडर के सुबोर्डीनेट रैंक (कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक) की सेवा की शर्तों और भर्ती/नियुक्ति/पदोन्नति करने के लिए ‘पंजाब पुलिस तकनीकी और सहायता सेवाएं काडर ग्रुप -सी सेवा नियम 2021’ को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने पंजाब इंटेलिजेंस काडर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस काडर में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों की सीधी नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं में संशोधन करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन काडर के अधिकारियों की भर्ती और सेवा सम्बन्धी शर्तों को नियमित करने के लिए पंजाब इन्वेस्टिगेशन कार्ड (सबार्डीनेट रैंक) सेवाओं नियम, 2020 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट ने ‘पंजाब ग्रामीण विकास और पंचायतें (ग्रुप-ए) तकनीकी सेवा (पहला संशोधन) नियम, 2021’, ‘पंजाब ग्रामीण विकास और पंचायतें (तकनीकी विंग) ग्रुप-बी तकनीकी सेवा नियम, 2021 और अन्य ‘पंजाब ग्रामीण विकास और पंचायतें (तकनीकी विंग) ग्रुप- सी’ ड्राफटसमैन सेवा नियम, 2021 को भी मंजूरी दे दी है।

पंजाब सिवल सचिवालय (स्टेट सर्विस क्लास 3) के नियमों में संशोधन

इस दौरान मंत्रीमंडल ने तकनीकी सहायकों में से पदोन्नति के द्वारा सीनियर तकनीकी सहायक के नये बने पद को भरने के लिए पंजाब सिवल सचिवालय (स्टेट सर्विस क्लास 3) नियमों, 1976 में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसके निष्कर्ष के तौर पर सीनियर तकनीकी सहायक के पद अब पंजाब सिवल सचिवालय (स्टेट सर्विस क्लास 3) नियम, 1976 में शामिल किया जायेगा। इसके इलावा तकनीकी सहायक के पद के लिए नियुक्ति सम्बन्धी पंजाब सिवल सचिवालय (स्टेट सर्विस क्लास 3) नियम, 1976 में भी संशोधन किया गया है।

 

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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