-कोर्ट ने भी बच्ची के कहने पर एक जुलाई तक बच्ची को दी पिता के साथ रहने की अाज्ञा
इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़ :
तलाक से जुड़े एक मामले बच्ची ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अक्षदीप महाजन की कोर्ट में बयान दिया कि वह मां के साथ नहीं, बल्कि पिता के साथ रहना चाहती है। जिला अदालत ने नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को उसने पिता के साथ रहने की इजाजत दे दी। हालांकि ये मंजूरी सिर्फ कोर्ट की छुट्टियों यानी एक जुलाई तक के लिए ही है। एक जुलाई को कोर्ट खुलने के बाद इस केस में दोबारा सुनवाई होगी और इसके लिए पिता को सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी
बच्ची के पिता ने बताया कि 2002 में उसकी शादी हुई। लेकिन 2014 में उन्होंने तलाक के लिए केस फाइल किया। उन्होंने अपने दो बच्चों को साथ रखने के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। पिछले महीने 9 मई को कोर्ट ने बेटे को मेेरे साथ और बेटी को मां के रहने के आदेश दिए थे। लेकिन बच्ची मां के साथ नहीं रहना चाहती। पिता ने ये भी आरोप लगाए कि मां उसे मारती-पिटती भी जिस कारण वह पिता के पास रहना चाहती।
La corte con el noveno estudiante que se hable madre
Source:
INDIANEWSCENTRE