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उड़ान लेट होने पर एयरलाइन्स कंपनियों को भरना पडेगा जुर्माना ,यात्रियों को देना पड़ेगा हर्जाना..

Airlines will have to pay fare if the flight is late share via Whatsapp

Airlines  will have to pay fare if the flight is late

 नेशनल न्यूज डेस्क: भारत सरकार ने एयरलाइंन्स की मनमानी खत्म करने के लिए विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा करते हुए यात्रियों को राहत पहुंचाने वाला पैसेंजर चार्टर का मसौदा जारी करने के साथ ही पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत की है। पैसेंजर चार्टर में विमान यात्रियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसको आम लोगों और हितधारकों की राय लेने के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी से अधिसूचित किया जाएगा। इससे यात्रियों को सुगम एवं बाधा रहित यात्रा का अनुभव होगा। इसके अनुसार टिकट रद्दीकरण शुल्क में बड़ी राहत मिल सकती है।इसको लेकर चार्टर के मौसदे में कहा गया है कि यदि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट रद्द करते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। किसी भी परिस्थिति में रद्दीकरण शुल्क बेसिक किराये और ईंधन प्रभार के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि एयरलाइंस कंपनियों की गलती की वजह से उड़ान में देरी होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। 

Airlines will have to pay fare if the flight is late
Source: INDIA NEWS CENTRE

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