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आर.टी.आई. के अंतर्गत जानकारी न देने वाले नायब तहसीलदार खनौरी को 25000 रुपए का जुर्माना

SIC SLAPS PENALTY OF RS. 25,000 ON PIO CUM NAIB TEHSILDAR, KHANOURI share via Whatsapp

SIC SLAPS PENALTY OF RS. 25,000 ON PIO CUM NAIB TEHSILDAR, KHANOURI

 

Compensation in tune of Rs. 5,000 awarded to the Appellant


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः
राज्य सूचना आयोग ने एक केस की सुनवाई करते हुए आर.टी.आई. के अंतर्गत माँगी सूचना न देने के दोष मेें लोक सूचना अधिकारी-कम-नायब तहसीलदार खनौरी जि़ला संगरूर को 25000 रुपए का जुर्माना किया है। इस संबंधी आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि राजवीर सिंह निवासी गाँव ठसका डाकख़ाना भुलाण तहसील मुनक जि़ला संगरूर ने आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी-कम-नायब तहसीलदार खनौरी जि़ला संगरूर से सूचना माँगी थी। तहसीलदार द्वारा माँगी गई सूचना न देने के कारण आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के पास अपील दायर की। इस अपील की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि लोक सूचना अधिकारी बुरी भावना से माँगी गई सूचना देने में आनाकानी कर रहा है, जिस पर आयोग ने सम्बन्धित अधिकारी को आर.टी.आई. एक्ट की धारा 20(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब देने में भी सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी देरी कर रहा था। इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अनेकों अवसर देने के बाद वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस कारण आयोग ने लोक सूचना अधिकारी-कम-नायब तहसीलदार विवेक निरमोही को 25000 का जुर्माना लगाते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाने का हुक्म सुनाया है और साथ ही अपीलकर्ता राजवीर सिंह को 5000 रुपए हर्जाने के तौर पर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा केस की अगली तारीख़ पर देने के हुक्म दिए हैं।

SIC SLAPS PENALTY OF RS. 25,000 ON PIO CUM NAIB TEHSILDAR, KHANOURI
Source: INDIA NEWS CENTRE

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