E-CIGARETTES & ILLICIT TOBACCO PRODUCTS SEIZED IN RAID AT AMRITSAR
मिशन तंदुरुस्त पंजाब
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने ‘मिशन तंदरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत तम्बाकू और इसके आदी बनाने वाले उत्पादों के सेवन पर रोक लगाने के लिए अंतरराज्यीय मुहिम की शुरुआत की है जिससे राज्यभर के नौजवानों और बच्चों को इसके दुष्टप्रभावों से बचाया जा सके।। तम्बाकू विरोधी कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए पंजाब के सभी जि़लों में विशेष मुहिमें चलाईं जा रही हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए सेहत विभाग की टीम जिसमें नोडल अफ़सर- डा. नरेश चावला, डा. समीर और बलजीत काहलों शामिल थे, ने अमृतसर में रेलवे स्टेशन नज़दीक दुकान पर छापा मारा। उनके द्वारा कुल 160 पैकेट नाजायज सिगरेटें, 4 ई -सिगरेटें और 3 हुक्के मौके पर ही बरामद किये गए। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट, 2003 अधीन उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट (कोटपा, 2003) राज्य में सख्ती के साथ लागू किया गया है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सेहत और परिवार कल्याण और जिला स्तर पर डिप्टी कमीशनरों द्वारा इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि सुगंधित /चबानेयोग तम्बाकू उत्पाद, विदेशी सिग्रेटों और ई -सिगरेटें पर फूड सेफ्टी और स्टैंडरडज़ एक्ट के अंतर्गत पाबंदी लगाई गई है। तम्बाकू कंट्रोल, पंजाब के स्टेट नोडल अफ़सर डा. अरीत कौर ने कहा कि पंजाब ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ई -सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश का राज्य है। उन्होंने बताया कि मोहाली और संगरूर जिलों के 2 अदालती मामलों में फ़ैसला हो चुका है और ई -सिगरेट के विक्रेताओं को ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत जुर्माना और जेल भी की गई है। यह भारत में ऐसे पहले और सांसारिक स्तर के अलग मामलों में से हैं जिनमें अदालती फ़ैसला आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुक्का /हुक्का बारों पर मुकम्मल पाबंदी के लिए विधानसभा असेंबली द्वारा मार्च 2018 में एक बिल पास किया गया है।